: केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्याज के व्यापारियों/विक्रेताओं पर नियंत्रण करने के लिए इसकी भंडारण सीमा तय करने और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा इस संबंध में गत 25 अगस्त को एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी।
जारी अधिसूचना के बाद अब राज्य प्याज की भंडारण सीमा तय कर सकेंगे और जमाखोरों, सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। पिछले महीने से प्याज की कीमतों में हुई भारी वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है।