रेल से सफर करना किफायती और काफी आरामदेह होता है, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं, जब हमें अनचाही परेशानी घेर लेती है और नियम नहीं जानने के कारण हम बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। ट्रेन में चढ़ने से पहले या फिर चढ़ने के बाद अगर टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं, बल्कि इस तरह सफर आसान बनाएं। जानिए, रेलयात्रियों के लिए रेलवे ने बनाए ये नियम..
रेलयात्रा से जुड़ी आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए हम रेल टिकट से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपको दे रहे हैं। अगर आप गलती से टिकट घर पर भूल आए हों या फिर रिजर्वेशन टिकट खो जाए तो क्या करें या फिर आपकी ट्रेन छूट गई तो क्या आपके टिकट के पैसे डूब गए या फिर आपकी टिकट जिस स्टेशन तक की है और अचानक आपको सफर के दौरान उससे आगे जाना हो तो क्या करें। इन सब बातों को लेकर रेलवे ने नियम बने हुए हैं।
ट्रेन टिकट खो जाने पर : अगर आपने ई टिकट लिया है और ट्रेन में जाने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है और आपके पास उसे लैपटॉप या आईपैड या मोबाइल पर दिखाने का ऑप्शन भी नहीं है तो आप टीटीई को 50 रुपए पेनल्टी देकर टिकट हासिल कर सकते हैं।
प्लेटफॉर्म टिकट है तो इस तरह करें रेलयात्रा : अगर इमरजेंसी में यात्री रेल में सवार होता है तो उसे फौरन पहले टीटीई से संपर्क करके टिकट का अनुरोध करना चाहिए। उस स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा इतना ही होगा कि यात्री से किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन उसे ही माना जाएगा जहां से प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा गया होगा और किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा, जिसमें यात्री सफर कर रहा होगा।
रेल छूटने के बाद भी पा सकते हैं रिफंड : अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 प्रतिशत राशि रिफंड के तौर पर पा सकते हैं, लेकिन आपको ये काम तय समय सीमा के भीतर करना होगा। अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता। अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं, लेकिन दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को ये सीट अलॉट कर सकते हैं। अगर आपने जिस स्टेशन तक का टिकट लिया और आपको उसके भी आगे जाना है तो रेलवे आपको सफर के दौरान ही टिकट को आगे तक के लिए बढ़वाने की सुविधा देती है।
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ट्रेन टिकट खो जाए तो ना घबराएं, नहीं करेगा टीटीई परेशान, जानिए नियम...
रेल छूटने के बाद भी पा सकते हैं रिफंड : अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 प्रतिशत राशि रिफंड के तौर पर पा सकते हैं, लेकिन आपको ये काम तय समय सीमा के भीतर करना होगा। अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता। अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं, लेकिन दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को ये सीट अलॉट कर सकते हैं। अगर आपने जिस स्टेशन तक का टिकट लिया और आपको उसके भी आगे जाना है तो रेलवे आपको सफर के दौरान ही टिकट को आगे तक के लिए बढ़वाने की सुविधा देती है
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